पानीपत PWD विभाग की कुर्क गाड़ी रिलीज:मुआवजा न देने पर कोर्ट ने की जब्त, डिपार्टमेंट बोला-एक ही गाड़ी है, काम में हो रही दिक्कत
पानीपत की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) हिमानी गिल के कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD BR) की कुर्क की गई सरकारी जीप (नंबर HR-16-GV-3647) को रिलीज करने के आदेश जारी किए हैं। यह गाड़ी पिछले 7 महीनों से अदालत के बेसमेंट में खड़ी थी, जिसे अब आधिकारिक कार्यों के लिए विभाग को वापस सौंप दिया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गाड़ी को बेसमेंट में रखने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं हो रहा था, इसलिए इसे विभाग के काम के लिए रिलीज करना उचित है। क्या है पूरा मामला? यह मामला भरत भूषण बनाम राज्य से जुड़ा है। साल 2017 में कोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले के बाद डिक्री होल्डर (भरत भूषण) को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था। आदेशों की तामील न होने पर अदालत ने 21 मई 2025 को विभाग की संपत्ति यानी इस जीप को कुर्क करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 4 जुलाई 2025 से यह गाड़ी कोर्ट के कब्जे में थी। विभाग ने कोर्ट में क्या दी दलील? PWD विभाग के कार्यकारी अभियंता की ओर से कोर्ट में आवेदन दाखिल कर बताया गया कि पानीपत जिले में PWD की तीन सब-डिवीजन हैं, जिनके पास कुल 1051.46 किलोमीटर लंबी सड़कों के निरीक्षण की जिम्मेदारी है। इस पूरे कार्य के लिए विभाग के पास केवल यही एक जीप उपलब्ध है। गाड़ी न होने के कारण फील्ड वर्क और मुख्यालय (चंडीगढ़) के जरूरी कार्यों में भारी बाधा आ रही है। विभाग ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि मुआवजे की राशि के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र (दिनांक 17.10.2025) लिखा जा चुका है और जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। अदालत का फैसला अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और फाइल का अवलोकन करने के बाद पाया कि… इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया और गाड़ी को अटैचमेंट (कुर्की) से मुक्त करने का आदेश दिया। विभाग के अधिकृत व्यक्ति अब अदालत से गाड़ी की चाबियां प्राप्त कर सकते हैं।



