नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:28 हजार जुर्माना लगा, साल 2024 की है घटना
जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो उमेश कुमार की अदालत ने सिकरारा थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 28,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के कथानक के अनुसार, सिकरारा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया कि 25 मार्च 2024 को शाम 6:30 बजे उसकी नौ वर्षीय पुत्री दुकान पर फ्रूटी खरीदने गई थी। तभी गांव का रहने वाला युवक उसका मुंह बंद कर उसे पास के एक विद्यालय में उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय और कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को दोषी पाया और उसे उपरोक्त दंड सुनाया।



