मेट्रोपोलिस सिटी रुद्रपुर में हुई मारपीट का ऊधम सिंह नगर पुलिस ने किया खुलासा

मेट्रोपोलिस सिटी रुद्रपुर में हुई मारपीट का ऊधम सिंह नगर पुलिस ने किया खुलासा

Aug 25, 2024 - 13:33
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मेट्रोपोलिस सिटी रुद्रपुर में हुई मारपीट का ऊधम सिंह नगर पुलिस ने किया खुलासा

*मेट्रोपोलिस सिटी रुद्रपुर में हुई मारपीट का ऊधम सिंह नगर पुलिस ने किया खुलासा।*

*सिडकुल चौकी पंतनगर पुलिस ने 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।*

FIR-125/2024 U/S 3(5)/109/118(1)/191(2)(3)/333/351(2)(3) BNS

वादी- मनमोहन राए पुत्र श्री जगननाथ राए नि0 B1/16-02 मेट्रोपोलिस कालोनी रुद्रपुर ऊ. सि. नगर 

प्रतिवादी- विक्रांत फुटेला, अक्षय फुटेला, कपिल हुडिया, विकास गुप्ता व अन्य।. अवनीश यादव उर्फ छोटू पुत्र वेदराम यादव निवासी भदईपूरा थाना रुद्रपुर उधम सिंह नगर 2. राहुल शर्मा पुत्र तेजप्रकाश शर्मा निवासी भदईपुर 3. हरप्रीत सिहं उर्फ हैप्पी पुत्र गुरमुख सिंह निवासी बिंदुखेडा रुद्रपुर 4. रिकु चौहन पुंत्र राजपाल सिंह निवासी फूलसूगा वनखंडी फेज 4 ट्राजिट केम्प 5. पवन शर्मा पुत्र नामालूम निवासी ट्राजिट केम्प

दिनांक घटना - दिनांक- 18.08.2024 

दिनांक सूचना दिनांक- 19.08.2024 

घटनास्थल - मेट्रोपालिस सिटी थाना पंतनगर उधम सिंह नगर

मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तगणओ को तलब किया गया विक्रांत फुटेला पुत्र श्री चंद्र मोहन फुटेला निवासी एच-04 गेट न-02 मेट्रोपोलिस कालोनी थाना पंतनगर उधम सिंह नगर उम्र-45 वर्ष , अक्षय फुटेला पुत्र अजय फुटेला निवासी सेंट पीटर स्कुल के पास आवास विकास किच्छा उधम सिंह नगर उम्र-25 वर्ष कपिल हुडिया पुत्र दर्शन लाल निवासी ए-05-02 मेट्रोपालिस कालोनी पंतनगर उधम सिंह नगर, विकास गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता निवासी ई-109 ग्रीन पार्क उ0प्र उम्र-32 वर्ष चौकी हाजा उपस्थित आए। अभियुक्तगणो द्वारा मजरुब पियुष भाटिया को जान से मारने हेतु अवनीश यादव उर्फ छोटू पुत्र वेदराम यादव निवासी भदईपूरा थाना रुद्रपुर उधम सिंह नगर 2. राहुल शर्मा पुत्र तेजप्रकाश शर्मा निवासी भदईपुर 3. हरप्रीत सिहं उर्फ हैप्पी पुत्र गुरमुख सिंह निवासी बिंदुखेडा रुद्रपुर 4. रिकु चौहन पुत्र राजपाल सिंह निवासी फूलसूगा वनखंडी फेज 4 ट्राजिट केम्प 5. पवन शर्मा पुत्र नामालूम निवासी ट्राजिट केम्प को शय दी गई थी।

उपरोक्त अभियुक्तगणों के द्वारा ही उपरोक्त घटना कारित करवाया जाना प्रकाश में आया है। घटना के सम्बंध में सीडीआर का अवलोकन किया गया जिसमें भी घटना कारित करना प्रकाश में आया है। अतः अभियुक्तगणो को उसके जूर्म धारा 61(2) BNS सपठित धारा 109 BNS से अवगत कराते हुए हस्व कायदा हिरासत पुलिस लिया गया।