नवादा में स्कूलों के समय पर प्रतिबंध जारी:सुबह 10 बजे से पहले, शाम 3 बजे के बाद कक्षाएं नहीं
नवादा जिला प्रशासन ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी स्कूलों के संचालन समय में प्रतिबंध को 10 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। नए आदेश के अनुसार, जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे के बाद कोई भी शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। यह प्रतिबंध 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट दर्ज जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह और शाम के समय तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी स्थिति को देखते हुए पूर्व में जारी आदेश को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी 20 दिसंबर 2025 और 27 दिसंबर 2025 को इसी संबंध में आदेश जारी किए गए थे। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लगाया गया है। सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित होने वाली विशेष कक्षाएं या परीक्षाएं पर्याप्त सावधानी के साथ आयोजित की जा सकेंगी।
Jan 3, 2026 - 22:39
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नवादा जिला प्रशासन ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी स्कूलों के संचालन समय में प्रतिबंध को 10 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। नए आदेश के अनुसार, जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों, प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10 बजे से पहले और दोपहर 3 बजे के बाद कोई भी शैक्षणिक गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। यह प्रतिबंध 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट दर्ज जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह और शाम के समय तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी स्थिति को देखते हुए पूर्व में जारी आदेश को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी 20 दिसंबर 2025 और 27 दिसंबर 2025 को इसी संबंध में आदेश जारी किए गए थे। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लगाया गया है। सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित होने वाली विशेष कक्षाएं या परीक्षाएं पर्याप्त सावधानी के साथ आयोजित की जा सकेंगी।
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