कोटा में महिला के हत्यारे को उम्रकैद:बहन को भगाने के शक में बीच सड़क गला काटकर मारा था; डीजे कोर्ट ने सुनाई सजा

कोटा में महिला की हत्या के करीब 2 साल पुराने मामले में डीजे कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। जिला जज ने आरोपी वीरू कश्यप को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 21 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी युवक मृतक महिला कमलेश कुमारी का पड़ोसी था। वीरू की बहन किसी के साथ भाग गई थी और उसे शक था कि बहन को भगाने में कमलेश का हाथ है। लोक अभियोजक (सरकारी वकील) मनोज पुरी ने बताया कि मृतका कमलेश कुमारी, मोती महाराज के पास नगर निगम कॉलोनी, छावनी इलाके में किराए से रहती थी। वह घर खर्च चलाने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू-पोछा करती थी। 6 अक्टूबर 2023 की दोपहर 3 बजे के करीब वह काम करके वापस अपने घर लौट रही थी। रास्ते में पड़ोसी वीरू ने चाकू से कमलेश कुमारी के गले पर वार कर दिया, जिससे कमलेश लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गई। आरोपी चाकू लहराता हुआ मौके से फरार हो गया, जबकि कमलेश की हॉस्पिटल में मौत हो गई। इस संबंध में मृतका के परिजनों ने गुमानपुरा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 16 गवाह और 8 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट ने 14 जनवरी को फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। ---------- ये खबर भी पढ़े- कोटा में दिन दहाड़े बीच सड़क महिला का मर्डर:बहन को भगाने के शक में पड़ोसी ने चाकू से गला काटा, फिर चाकू लहराया कोटा में गुमानपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े बीच सड़क एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी युवक ने चाकू को हवा में लहराया। खून से लथपथ महिला को इलाज के लिए लोग निजी हॉस्पिटल लेकर गए। जहां महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना छावनी इलाके के होई मोहल्ले की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतका कमलेश के परिजनों ने थाने में शिकायत दी है। खबर पढ़े

Jan 17, 2026 - 22:03
 0
कोटा में महिला के हत्यारे को उम्रकैद:बहन को भगाने के शक में बीच सड़क गला काटकर मारा था; डीजे कोर्ट ने सुनाई सजा
कोटा में महिला की हत्या के करीब 2 साल पुराने मामले में डीजे कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है। जिला जज ने आरोपी वीरू कश्यप को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और 21 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी युवक मृतक महिला कमलेश कुमारी का पड़ोसी था। वीरू की बहन किसी के साथ भाग गई थी और उसे शक था कि बहन को भगाने में कमलेश का हाथ है। लोक अभियोजक (सरकारी वकील) मनोज पुरी ने बताया कि मृतका कमलेश कुमारी, मोती महाराज के पास नगर निगम कॉलोनी, छावनी इलाके में किराए से रहती थी। वह घर खर्च चलाने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू-पोछा करती थी। 6 अक्टूबर 2023 की दोपहर 3 बजे के करीब वह काम करके वापस अपने घर लौट रही थी। रास्ते में पड़ोसी वीरू ने चाकू से कमलेश कुमारी के गले पर वार कर दिया, जिससे कमलेश लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गई। आरोपी चाकू लहराता हुआ मौके से फरार हो गया, जबकि कमलेश की हॉस्पिटल में मौत हो गई। इस संबंध में मृतका के परिजनों ने गुमानपुरा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 16 गवाह और 8 दस्तावेज पेश किए गए। कोर्ट ने 14 जनवरी को फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। ---------- ये खबर भी पढ़े- कोटा में दिन दहाड़े बीच सड़क महिला का मर्डर:बहन को भगाने के शक में पड़ोसी ने चाकू से गला काटा, फिर चाकू लहराया कोटा में गुमानपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े बीच सड़क एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी युवक ने चाकू को हवा में लहराया। खून से लथपथ महिला को इलाज के लिए लोग निजी हॉस्पिटल लेकर गए। जहां महिला ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना छावनी इलाके के होई मोहल्ले की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतका कमलेश के परिजनों ने थाने में शिकायत दी है। खबर पढ़े