कूड़ा इधर फैंका तो लगेगा जुर्माना
कूड़ा इधर फैंका तो लगेगा जुर्माना
 
                                कूड़ा इधर फैंका तो लगेगा जुर्माना
- बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ जल्द चलेगा अभियान
रूद्रपुर। शहर में कूड़ा इधर उधर फैंकने वालों और प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने वालों पर नगर निगम प्रशासन सख्ती बरतने जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ अब जुर्माने की कार्रवाई की जायेगी।
नगर आयुक्त नरेश दुर्गापाल ने कहा कि बार बार अपील करने के बाद भी लोग कूड़ा कचरा इधर उधर फैंकने से बाज नहीं आ रहे हैं, इसके अलावा प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग भी खूब किया जा रहा हैं। नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों से नाले नालियों की तली झाड़ सफाई के दौरान इन नाले नालियों से भारी मात्रा में पॉलीथीन निकल रही है। यही पॉलीथीन बरसात के दिनों में निकासी को अवरूद्ध कर बाढ़ का कारण बनती है। यह भी शिकायत मिल रही है कि बाजार में दुकानदारों को डस्टबिन दिये गये हैं लेकिन कचरे को डस्टविन में डालने के बजाय नालियों में फैंका जा रहा है। ऐसे लोगों के साथ अब नगर निगम सख्ती से पेश आयेगा।
नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था की है, इसके बावजूद कूड़ा इधर उधर फैंका जा रहा है। उन्होंने समस्त दुकानदारों, भवनस्वामियों, संस्थानों, होटलो,स्कूलों,अस्पतालों से पुनः अपील करते हुए कहा कि गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके नगर निगम रूद्रपुर के डोर-डू-डोर अधिकृत वाहन को देना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति नागरिक कूड़ा इधर-उधर खाली प्लाटों, नाले-नालियों, नदियों, पार्क व सड़क किनारें आदि स्थानों पर फैंकते हुए या कूड़े को जलाते हुए पाया जाता है तो उस पर दंडनीय कार्यवाही या 5 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही नगर आयुक्त ने कहा कि प्रतिदिन डोर-टू-डोर वाहन द्वारा किये जा रहे कूड़ा एकत्रीकरण एवं निस्तारण हेतु मासिक शुल्क यूजर चार्जेस नारी शक्ति समूह की अधिकृत महिलाओं को अवश्य दें।
नगर आयुक्त ने शहरवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि बाजार से सामान लाते समय कपड़े या जूट के थैले का ही उपयोग करें। सभी दुकानदार 120 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक का उपयोग ना करें । ग्राहकों को पॉलीथीन बैग देना पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2022 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर अर्थदण्ड से चालानी कार्यवाही की जा सकती है। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी इसको लेकर बाजार में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, अब भी लोग नहीं सुधरे तो अभियान चलाकर चालान की कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा नगर आयुक्त ने कहा है कि नालें-नालियों और फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण ना करें । शहर वासियों के सहयोग से ही रूद्रपुर को स्वच्छ सुन्दर और कचरा मुक्त शहर बना सकते हैं।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                            

 
                                             
                                             
                                             
                                            