सोनीपत में स्पोर्ट्स की दुकान पर रेड़:197 पीस डुप्लीकेट बैडमिंटन वायर बरामद; बिना बिल के बेच रहा था
सोनीपत जिले में नकली खेल आइटम बेचने वाली स्पोर्ट्स की दुकान पर रेड़ की गई है। जहां वाई-वाई और योनेक्स ब्रांड की नकली बैडमिंटन वायर बेचने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक स्पोर्ट्स शॉप से भारी मात्रा में डुप्लीकेट सामान बरामद किया गया है। वहीं शिकायत पर दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई ब्रांड प्रोटेक्शन एजेंसी की शिकायत और मौके पर की गई जांच के बाद की गई। एजेंसी की शिकायत पर कार्रवाई एम एस ब्रांड प्रोटेक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जांच अधिकारी अमनप्रीत ने डीसीपी क्राइम ब्रांच, सोनीपत को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उन्हें एम एस सनराइज स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वाई-वाई और योनेक्स ब्रांड के कॉपीराइट व ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में जांच व कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। मार्केट सर्वे के दौरान हुआ खुलासा अमनप्रीत द्वारा थाना सिविल लाइन, सोनीपत क्षेत्र में किए गए मार्केट सर्वे के दौरान रेलवे रोड स्थित मलिक स्पोर्ट्स दुकान पर वाई-वाई ब्रांड की बैडमिंटन वायर बेची जा रही थी। जांच अधिकारी ने वहां से वाई-वाई ब्रांड की बताकर बैडमिंटन रैकेट स्ट्रिंग खरीदी, जिसे मूल बताकर बेचा गया था, लेकिन बाद में वह नकली पाई गई। दुकान पर रेड, नकली वायर बरामद शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने महिला मुख्य सिपाही रविता के साथ रेलवे रोड सोनीपत स्थित मलिक स्पोर्ट्स दुकान पर छापा मारा। दुकान मालिक अनुज मलिक निवासी नंदवानी नगर, सोनीपत ने तलाशी की अनुमति दी। तलाशी के दौरान चार बॉक्सों से वाई-वाई लोगो और योनेक्स (मोनूक्स) ब्रांड की कुल 197 पीस नकली बैडमिंटन वायर बरामद की गई। बिल पेश नहीं कर सका दुकानदार पुलिस जांच के दौरान दुकानदार अनुज मलिक बरामद नकली वाई-वाई और योनेक्स ब्रांड बैडमिंटन वायर से संबंधित कोई भी खरीद बिल या वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने 197 में से दो पीस सैंपल के तौर पर अलग किए और शेष सामान को वजह सबूत के रूप में फर्द के जरिए कब्जे में लिया। कॉपीराइट एक्ट और बीएनएस में केस पुलिस के अनुसार दुकानदार ने नकली वाई-वाई लोगों और योनेक्स ब्रांड की बैडमिंटन वायर अपने कब्जे में रखकर कॉपीराइट एक्ट की धारा 51 व 63 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध किया है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन, सोनीपत में दर्ज किया गया। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। पुलिस ने जब्त किए सामान को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर यह पता लगाने में जुटे हैं कि नकली खेल सामग्री की सप्लाई कहां से हो रही थी और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
सोनीपत जिले में नकली खेल आइटम बेचने वाली स्पोर्ट्स की दुकान पर रेड़ की गई है। जहां वाई-वाई और योनेक्स ब्रांड की नकली बैडमिंटन वायर बेचने के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक स्पोर्ट्स शॉप से भारी मात्रा में डुप्लीकेट सामान बरामद किया गया है। वहीं शिकायत पर दुकानदार के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई ब्रांड प्रोटेक्शन एजेंसी की शिकायत और मौके पर की गई जांच के बाद की गई। एजेंसी की शिकायत पर कार्रवाई एम एस ब्रांड प्रोटेक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जांच अधिकारी अमनप्रीत ने डीसीपी क्राइम ब्रांच, सोनीपत को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उन्हें एम एस सनराइज स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वाई-वाई और योनेक्स ब्रांड के कॉपीराइट व ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामलों में जांच व कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। मार्केट सर्वे के दौरान हुआ खुलासा अमनप्रीत द्वारा थाना सिविल लाइन, सोनीपत क्षेत्र में किए गए मार्केट सर्वे के दौरान रेलवे रोड स्थित मलिक स्पोर्ट्स दुकान पर वाई-वाई ब्रांड की बैडमिंटन वायर बेची जा रही थी। जांच अधिकारी ने वहां से वाई-वाई ब्रांड की बताकर बैडमिंटन रैकेट स्ट्रिंग खरीदी, जिसे मूल बताकर बेचा गया था, लेकिन बाद में वह नकली पाई गई। दुकान पर रेड, नकली वायर बरामद शिकायत के आधार पर पुलिस टीम ने महिला मुख्य सिपाही रविता के साथ रेलवे रोड सोनीपत स्थित मलिक स्पोर्ट्स दुकान पर छापा मारा। दुकान मालिक अनुज मलिक निवासी नंदवानी नगर, सोनीपत ने तलाशी की अनुमति दी। तलाशी के दौरान चार बॉक्सों से वाई-वाई लोगो और योनेक्स (मोनूक्स) ब्रांड की कुल 197 पीस नकली बैडमिंटन वायर बरामद की गई। बिल पेश नहीं कर सका दुकानदार पुलिस जांच के दौरान दुकानदार अनुज मलिक बरामद नकली वाई-वाई और योनेक्स ब्रांड बैडमिंटन वायर से संबंधित कोई भी खरीद बिल या वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने 197 में से दो पीस सैंपल के तौर पर अलग किए और शेष सामान को वजह सबूत के रूप में फर्द के जरिए कब्जे में लिया। कॉपीराइट एक्ट और बीएनएस में केस पुलिस के अनुसार दुकानदार ने नकली वाई-वाई लोगों और योनेक्स ब्रांड की बैडमिंटन वायर अपने कब्जे में रखकर कॉपीराइट एक्ट की धारा 51 व 63 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत अपराध किया है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन, सोनीपत में दर्ज किया गया। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है। पुलिस ने जब्त किए सामान को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर यह पता लगाने में जुटे हैं कि नकली खेल सामग्री की सप्लाई कहां से हो रही थी और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं।