भागलपुर में 50% तक ट्रैफिक चालान से छूट मिलेगा:कल जिला स्कूल में होगा वन टाइम सेटलमेंट, कैश से भुगतान की भी सुविधा
भागलपुर. व्यवहार न्यायालय भागलपुर समेत नवगछिया और कहलगांव कोर्ट परिसर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत में अलग-अलग लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट के लिए विशेष व्यवस्था जिला स्कूल में की गई है। यहां सुबह 10 बजे से ट्रैफिक चालान मामलों की सुनवाई शुरू होगी। जिला विधिक संघ के सचिव संगीता कुमारी ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक लंबित ट्रैफिक चालान मामलों में गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी जाएगी। चालान सेटलमेंट के दौरान पेनल्टी राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा विलंब शुल्क (लेट फी) और अतिरिक्त अर्थदंड से भी राहत प्रदान की जाएगी। अदालत में मामलों का निष्पादन होगा आगे कहा कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा सरल और प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। गाड़ी मालिकों को अपने गाड़ी से संबंधित अद्यतन और स्पष्ट अभिलेख साथ लेकर आने को कहा गया है। सेटलमेंट राशि नगद रूप में भी जमा की जा सकेगी। ऐसे गाड़ी मालिक, जिनके खिलाफ ट्रैफिक चालान के मामले लंबित हैं, वे 9 मई को जिला स्कूल पहुंचकर अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से कम समय और कम खर्च में मामलों का समाधान संभव हो सकेगा।
May 8, 2026 - 21:04
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भागलपुर. व्यवहार न्यायालय भागलपुर समेत नवगछिया और कहलगांव कोर्ट परिसर में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत में अलग-अलग लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार वन टाइम ट्रैफिक चालान सेटलमेंट के लिए विशेष व्यवस्था जिला स्कूल में की गई है। यहां सुबह 10 बजे से ट्रैफिक चालान मामलों की सुनवाई शुरू होगी। जिला विधिक संघ के सचिव संगीता कुमारी ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक लंबित ट्रैफिक चालान मामलों में गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी जाएगी। चालान सेटलमेंट के दौरान पेनल्टी राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा विलंब शुल्क (लेट फी) और अतिरिक्त अर्थदंड से भी राहत प्रदान की जाएगी। अदालत में मामलों का निष्पादन होगा आगे कहा कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा सरल और प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। गाड़ी मालिकों को अपने गाड़ी से संबंधित अद्यतन और स्पष्ट अभिलेख साथ लेकर आने को कहा गया है। सेटलमेंट राशि नगद रूप में भी जमा की जा सकेगी। ऐसे गाड़ी मालिक, जिनके खिलाफ ट्रैफिक चालान के मामले लंबित हैं, वे 9 मई को जिला स्कूल पहुंचकर अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने लोगों से राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से कम समय और कम खर्च में मामलों का समाधान संभव हो सकेगा।
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