फर्जी NCERT पुस्तकों के मामले में अभियुक्त नफीस गिरफ्तार, अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा
फर्जी NCERT पुस्तकों के मामले में अभियुक्त नफीस गिरफ्तार, अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा
फर्जी NCERT पुस्तकों के मामले में अभियुक्त नफीस गिरफ्तार, अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा
*SSP अजय गणपति के कुशल निर्देशन का असर — फर्जी NCERT पुस्तकों के मामले में अभियुक्त नफीस गिरफ्तार, अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा*
➡️ *आरोपी पर पूर्व में भी दर्ज है कॉपीराइट्स के मुकदमे*
➡️ SSP ऊधमसिंहनगर अजय गणपति के प्रभावी एवं कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा फर्जी NCERT पुस्तकों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में अब तक एक ही अभियुक्त नफीस खान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य नामजद/प्रकाश में आए अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।
➡️ दिनांक 17.03.2026 को वादी श्री दीपक कुमार, सहायक उत्पादन अधिकारी, NCERT नई दिल्ली की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली रुद्रपुर में मु0 FIR संख्या 132/2026 धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) BNS एवं 63/65 कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान अभियुक्त नफीस खान उर्फ राजू पुत्र यामीन खान निवासी बनवारीपुर मीरपुर थाना रोहटा मेरठ (उ0 प्र0), हाल निवासी समर गार्डन थाना लिसाड़ी गेट मेरठ का नाम प्रकाश में आया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी NCERT पुस्तकों का संगठित नेटवर्क संचालित कर रहा था।
➡️ अभियुक्त द्वारा विभिन्न राज्यों में गोदाम किराये पर लेकर नकली पुस्तकों का भंडारण किया जाता था। थाना भोजीपुरा (बरेली) से बरामद नकली पुस्तकों को कीरतपुर रुद्रपुर स्थित गोदाम में रखा गया तथा पुस्तकों के कवर की छपाई हेतु मथुरा स्थित प्रिंटिंग प्रेस ले जाया जाता था। इसके पश्चात तैयार सामग्री को भरतपुर (राजस्थान) के गोदामों में स्थानांतरित कर विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया जाता था।
➡️ अभियुक्त द्वारा परिवहन हेतु वाहन मालिकों से संपर्क कर पुस्तकों को मेरठ सहित अन्य जनपदों में भिजवाया जाता था तथा गोदामों के किराये का भुगतान भी कराया जाता था।
➡️ उक्त अभियुक्त नफीस खान उर्फ राजू को दिनांक 03.04.2026 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :*
➡️ नफीस खान उर्फ राजू पुत्र यामीन खान
निवासी: बनवारीपुर मीरपुर थाना रोहटा, जनपद मेरठ (उ0 प्र0)
हाल निवासी: समर गार्डन, पुलिस चौकी के पास, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ उम्र: लगभग 45 वर्ष
*आपराधिक इतिहास :*
➡️ अभियुक्त के विरुद्ध थाना परतापुर, मेरठ में वर्ष 2020 में धारा 420, 467, 468, 471, 472, 201 IPC एवं कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है।
इसके अतिरिक्त थाना भोजीपुरा, जनपद बरेली में वर्ष 2023 में भी धारा 420 IPC एवं 63/65 कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त पूर्व में जेल जा चुका है।



