TCS-BPO यौन शोषण केस में बड़ा अपडेट, निदा खान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई
टीसीएस से जुड़े बीपीओ यौन शोषण और धार्मिक दबाव मामले में आरोपित आठ लोगों में शामिल निदा खान को सोमवार को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केजी जोशी की अदालत ने यह आदेश दिया। निदा खान के बचाव पक्ष के वकील बाबा ...
टीसीएस से जुड़े बीपीओ यौन शोषण और धार्मिक दबाव मामले में आरोपित आठ लोगों में शामिल निदा खान को सोमवार को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केजी जोशी की अदालत ने यह आदेश दिया। निदा खान के बचाव पक्ष के वकील बाबा सईद ने इसकी पुष्टि की। नासिक पुलिस ने निदा खान को 7 मई को छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 8 मई को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 11 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया था।
देवलाली पुलिस स्टेशन में 26 मार्च को निदा खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। यह शिकायत उसकी सहकर्मी ने दर्ज कराई थी, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के अनुसार, निदा खान 42 दिनों तक फरार रही, जिसके बाद उसे ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया।
वहीं दूसरी ओर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीवी कथारे की अदालत में मामले के पांच अन्य आरोपियों—अश्विनी चैनानी, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शफी शेख और आसिफ अंसारी—की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
अश्विनी चैनानी के वकील मयूर देशपांडे ने अदालत में दलील दी कि उनकी मुवक्किल ने नौ शिकायतकर्ताओं के खिलाफ किसी अपराध को बढ़ावा नहीं दिया। नासिक पुलिस ने चैनानी को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
अन्य चार आरोपियों के वकील राहुल कसलीवाल और बाबा सईद ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल एक महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और जमानत मिलने पर उनके फरार होने की संभावना नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि पुलिस को अब उनसे आगे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है और न ही उनके पास से कुछ बरामद किया जाना बाकी है।
पुलिस ने पहले आरोपियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की थीं। फिलहाल जिन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई, वह एक ऐसे मामले से जुड़ी हैं जिसमें शिकायतकर्ता ने चारों आरोपियों पर यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। Edited by : Sudhir Sharma



