श्रीगंगानगर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर सख्ती:शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक 3 किमी एरिया में आवाजाही पर रोक, पाकिस्तानी सिम पर भी बैन

राष्ट्र सुरक्षा और घुसपैठ की आशंका को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रात्रि को आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सिम का यूज करने पर भी बैन लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। 3 किलोमीटर पट्टी में आवाजाही बंद अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंहनगर, पदमपुर, श्रीकरणपुर और श्रीगंगानगर से लगती भारत-पाक सीमा से 3 किलोमीटर की पट्टी में अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कृषि कार्य के लिए दी गई छूट खेती-किसानी के लिए जाने वाले किसानों को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के बोर्डर पोस्ट अधिकारी या सेना अधिकारी से अनुमति लेकर ही जाना होगा। बिना अनुमति के किसी की भी एंट्री नहीं होगी। बॉर्डर के नजदीक इन गतिविधियों पर रोक बॉर्डर के नजदीक तेज प्रकाश वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही तेज ध्वनि वाले उपकरण, पटाखे, बैंण्ड, डीजे पर भी बैन है। यह आदेश 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। पाकिस्तानी सिम के यूज पर भी बैन जिले के बॉर्डर क्षेत्र में पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क 3-4 किलोमीटर अंदर तक आ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में जिले के किसी भी इलाके में जहां पाकिस्तानी नेटवर्क आता हो, वहां पाकिस्तानी सिम यूज करना मना होगा। किसी को भी ऐसी सिम यूज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

May 5, 2026 - 21:55
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श्रीगंगानगर में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर सख्ती:शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक 3 किमी एरिया में आवाजाही पर रोक, पाकिस्तानी सिम पर भी बैन
राष्ट्र सुरक्षा और घुसपैठ की आशंका को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रात्रि को आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सिम का यूज करने पर भी बैन लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। 3 किलोमीटर पट्टी में आवाजाही बंद अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंहनगर, पदमपुर, श्रीकरणपुर और श्रीगंगानगर से लगती भारत-पाक सीमा से 3 किलोमीटर की पट्टी में अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कृषि कार्य के लिए दी गई छूट खेती-किसानी के लिए जाने वाले किसानों को सीमा सुरक्षा बल (BSF) के बोर्डर पोस्ट अधिकारी या सेना अधिकारी से अनुमति लेकर ही जाना होगा। बिना अनुमति के किसी की भी एंट्री नहीं होगी। बॉर्डर के नजदीक इन गतिविधियों पर रोक बॉर्डर के नजदीक तेज प्रकाश वाले उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही तेज ध्वनि वाले उपकरण, पटाखे, बैंण्ड, डीजे पर भी बैन है। यह आदेश 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे। पाकिस्तानी सिम के यूज पर भी बैन जिले के बॉर्डर क्षेत्र में पाकिस्तानी मोबाइल टावरों का नेटवर्क 3-4 किलोमीटर अंदर तक आ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में जिले के किसी भी इलाके में जहां पाकिस्तानी नेटवर्क आता हो, वहां पाकिस्तानी सिम यूज करना मना होगा। किसी को भी ऐसी सिम यूज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।