दो से अधिक शस्त्र रखने वाले शस्त्रधारकों के शस्त्र जमा कराये जाने के दिये निर्देश-जिलाधिकारी*

दो से अधिक शस्त्र रखने वाले शस्त्रधारकों के शस्त्र जमा कराये जाने के दिये निर्देश-जिलाधिकारी*

Jan 17, 2026 - 14:33
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दो से अधिक शस्त्र रखने वाले शस्त्रधारकों के शस्त्र जमा कराये जाने के दिये निर्देश-जिलाधिकारी*

*दो से अधिक शस्त्र रखने वाले शस्त्रधारकों के शस्त्र जमा कराये जाने के दिये निर्देश-जिलाधिकारी*

रूद्रपुर 16 जनवरी, 2026 (सू0वि0)- जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कैम्प कार्यालय मंे बैठक लेते हुए जनपद में 02 से अधिक शस्त्र/शस्त्र लाईसेंस रखने वालों नोटिस देते हुए एक सप्ताह की भीतर शस्त्र लाईसेंस जमा कराने के निर्देश पुलिस व प्रभारी अधिकारी शस्त्र को दिये। 

       जिलाधिकारी बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के आयुध नियम-2019 के संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति 02 से अधिक शस्त्र नहीं रख सकता हैं। उन्होने बताया कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर समाचार पत्रों में शस्त्र/शस्त्र लाईसेंस जमा कराये जोने हेतु प्रकाशन भी कराया गया है साथ ही 02 अधिक शस्त्र/शस्त्र लाईसैंस रखने वालो को नोटिस भी दिये गये थे। जिसके क्रम में ऐसे शस्त्रधारकों के द्वारा अपने दो से अधिक शस्त्र /शस्त्र लाईसैंस को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही अमल में नही लाई गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि शस्त्रधारकों के द्वारा एक सप्ताह के भीतर अपने दो से अधिक शस्त्र/शस्त्र लाईसैंस को सम्बन्धित थाना में जमा कराते हुए दो से अधिक शस्त्र/शस्त्र लाईसैंस को निरस्त कराना होगा। यदि ऐसे नही किया जाता है तो एक सप्ताह के बाद 02 अधिक शस्त्र/शस्त्र लाईसेंस रखने वालो के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

       बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 उत्तम सिंह नेगी, ओसी गौरव पाण्डेय, सीओ प्रशांत कुमार आदि मौजूद थे।