इरफान सोलंकी मामले में कोर्ट की कार्रवाई पर रोक बढ़ी:इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक के मामले में की सुनवाई, 17 दिसंबर को तारीख तय

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की रंगदारी के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक आगे बढ़ा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख लगाते हुए पूर्व सपा विधायक को मिली अंतरिम राहत तब तक के लिए आगे बढ़ा दी। इरफान सोलंकी के अधिवक्ता ने कहा, जिस जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया है, वह जमीन उसकी नहीं है। दरअसल, दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने में दर्ज एफआईआर में इरफान सोलंकी व अन्य पर रंगदारी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता विमल कुमार का आरोप है कि उनकी जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा किया गया है। इरफान सोलंकी ने मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए यह याचिका की है।

Nov 17, 2025 - 21:09
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इरफान सोलंकी मामले में कोर्ट की कार्रवाई पर रोक बढ़ी:इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक के मामले में की सुनवाई, 17 दिसंबर को तारीख तय
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की रंगदारी के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक आगे बढ़ा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने दिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख लगाते हुए पूर्व सपा विधायक को मिली अंतरिम राहत तब तक के लिए आगे बढ़ा दी। इरफान सोलंकी के अधिवक्ता ने कहा, जिस जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया है, वह जमीन उसकी नहीं है। दरअसल, दिसंबर 2022 में जाजमऊ थाने में दर्ज एफआईआर में इरफान सोलंकी व अन्य पर रंगदारी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता विमल कुमार का आरोप है कि उनकी जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा किया गया है। इरफान सोलंकी ने मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए यह याचिका की है।