नाबालिग से रेप का प्रयास, आरोपी को 5-साल की कैद:झाड़ियों में ले जाकर दरिंदगी करना चाहता था, पीड़िता ने भागकर बचाई थी जान

जालोर के सायला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया है। मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने आज सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। पुलिस ने बताया- पीड़िता के पिता ने सायला थाने में 6 जून 2025 को लिखित रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि सुबह करीब 8 बजे उसकी नाबालिग पुत्री गांव जा रही थी। रास्ते में गोपाराम पुत्र गणेशाराम ने उसे रोक लिया और जबरन गोचर भूमि की झाड़ियों में ले गया। वहां रेप करने की नीयत से दरिंदगी करने लगा। इस दौरान पीड़िता ने आरोपी गोपाराम का हाथ दांतों से काटकर खुद को बचाया। आरोपी के चंगुल से छूटकर वहां से भाग गई और रोती-रोती घर आई, जहां सारी बात पीड़िता ने अपने पिता को बताई। इसके बाद पिता ने थाने में लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू की। निशानदेही से घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की गई। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। इसके बाद जालोर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने सोमवार को आरोपी गोपाराम पुत्र गणेशाराम को 5 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया हैं।

Nov 10, 2025 - 20:30
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नाबालिग से रेप का प्रयास, आरोपी को 5-साल की कैद:झाड़ियों में ले जाकर दरिंदगी करना चाहता था, पीड़िता ने भागकर बचाई थी जान
जालोर के सायला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से रेप के प्रयास में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थ दंड से भी दंडित किया है। मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने आज सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। पुलिस ने बताया- पीड़िता के पिता ने सायला थाने में 6 जून 2025 को लिखित रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि सुबह करीब 8 बजे उसकी नाबालिग पुत्री गांव जा रही थी। रास्ते में गोपाराम पुत्र गणेशाराम ने उसे रोक लिया और जबरन गोचर भूमि की झाड़ियों में ले गया। वहां रेप करने की नीयत से दरिंदगी करने लगा। इस दौरान पीड़िता ने आरोपी गोपाराम का हाथ दांतों से काटकर खुद को बचाया। आरोपी के चंगुल से छूटकर वहां से भाग गई और रोती-रोती घर आई, जहां सारी बात पीड़िता ने अपने पिता को बताई। इसके बाद पिता ने थाने में लिखित रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू की। निशानदेही से घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की गई। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। इसके बाद जालोर पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने सोमवार को आरोपी गोपाराम पुत्र गणेशाराम को 5 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया हैं।