अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन:खुद का स्टार्टअप शुरू करना हुआ आसान, जिला उधोग केंद्र करेगा सहायता
जिला उद्योग केंद्र अब युवाओं को 'नौकरी मांगने वाला' नहीं बल्कि 'नौकरी देने वाला' (उद्यमी) बनाने की तैयारी में है। राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' के तहत अब झुंझुनूं के युवा बिना किसी ब्याज के बोझ के अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए प्रशासन का फोकस अब स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर पैदा करने पर है। यह योजना न केवल युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें व्यापार की बारीकियां सीखने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी करेगी। जिले में इसका प्रचार-प्रसार युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है ताकि पात्र युवा समय रहते इसका लाभ उठा सकें। ऐसे मिलेगा लाभ पात्रता के कड़े मानक मूल निवासी: आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा: युवा की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शिक्षा: उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम से कम 8वीं पास और व्यापार (Trading) के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। साफ वित्तीय रिकॉर्ड: आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। संस्थागत भागीदारी: यदि कोई फर्म या कंपनी आवेदन करती है, तो उसमें युवाओं (18-45 वर्ष) की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। ब्याज की चिंता से मुक्ति इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता 100% ब्याज अनुदान है। यानी युवाओं को लिए गए ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। सेवा एवं व्यापार क्षेत्र: अधिकतम 3.5 लाख रुपये तक का लोन। विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र: अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक का लोन। मार्जिन मनी: सरकार ऋण राशि का 10% (अधिकतम 35,000 रुपये) मार्जिन मनी अनुदान के रूप में देगी। विशेष योग्यता: स्नातक (Graduates) और ITI पास युवाओं को प्राथमिकता और विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। कमर्शियल वाहनों पर भी भारी छूट स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाते हुए सरकार ने व्यावसायिक वाहनों को भी इसमें शामिल किया है। 15 लाख रुपये तक की ऑन-रोड कीमत वाले कमर्शियल वाहन पर लोन लिया जा सकता है। खास बात यह है कि वाहन की बीमा राशि का 100% पुनर्भरण सरकार करेगी। ऋण चुकाने के लिए युवाओं को 5 वर्ष का पर्याप्त समय मिलेगा। इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता आधार कार्ड और पैन कार्ड शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (मार्कशीट) मूल निवास प्रमाण पत्र प्रोजेक्ट रिपोर्ट (बिजनेस प्लान) उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र



