रिजर्व बैंक का UPI पर बड़ा फैसला, दुकानदार को ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे ग्राहक

RBI big decision on UPI : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को ग्राहकों से दुकानदारों को UPI के माध्यम से लेनदेन की सीमा में संशोधन की अनुमति देने का निर्णय किया है। हालांकि, एक व्यक्ति ...

Apr 9, 2025 - 12:24
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रिजर्व बैंक का UPI पर बड़ा फैसला, दुकानदार को ज्यादा पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे ग्राहक

UPI Payment RBI big decision on UPI : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को ग्राहकों से दुकानदारों को UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के माध्यम से लेनदेन की सीमा में संशोधन की अनुमति देने का निर्णय किया है। हालांकि, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच यूपीआई के जरिये लेनदेन की सीमा पहले की तरह एक लाख ही रहेगी। ALSO READ: RBI ने मध्यवर्ग को दी बड़ी राहत, रेपो रेट में की 0.25% कटौती, घटेगी EMI, सस्ता होगा लोन

 

वर्तमान में ग्राहकों से दुकानदारों (P to M) को पूंजी बाजार, बीमा, जैसे मामलों में प्रति लेनदेन 2 लाख रुपए, जबकि कर भुगतान, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पताल, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के लिए भुगतान सीमा 5 लाख रुपए है।

 

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि एनपीसीआई को व्यक्ति से कारोबारियों को यूपीआई माध्यम से लेनदेन सीमा में संशोधन की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है।

 

केंद्रीय बैंक के बयान के अनुसार, अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक नए उपयोग के मामलों में एनपीसीआई, बैंकों और यूपीआई परिवेश से जुड़े अन्य पक्षों के परामर्श से, उपयोगकर्ता की बदलती जरूरतों के आधार पर ऐसी सीमाओं की घोषणा और संशोधन कर सकता है।

 

बैंकों को एनपीसीआई की घोषित सीमाओं के भीतर अपनी आंतरिक सीमाएं तय करने का विवेकाधिकार बना रहेगा। आरबीआई ने यह भी कहा कि ऊंची सीमा से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

edited by : Nrapendra Gupta