यमुनानगर छेडछाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा:नाबालिग से की थी अश्लील हरकत, POCSO एक्ट के तहत दोषी करार

यमुनानगर में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट ने POCSO ACT आरोपी बलविंद्र वासी बिलासपुर को दोषी करार दिया। उसे 3 वर्ष की जेल और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला रंजना अग्रवाल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, जगाधरी, यमुनानगर ने दिया। घटना 27 सितंबर 2024 की है। थाना बिलासपुर क्षेत्र के गांव की एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ बिलासपुर बाजार में पंखा ठीक करवाने के लिए गई थी। बाजार से लौटते की अश्लील हरकत जब वह दोनों अपने घर वापर आ रही थीं तो पीछे से एक व्यक्ति ने उसकी उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें की। पुलिस ने शिकायत पर POCSOऔर SC ST ACT के तहत थाना बिलासपुर में FIR दर्ज की गई। इस मामले की जांच एएसआई कोमल ने की। जांच अधिकारी द्वारा इस मुकदमे में तथ्य इकट्ठे किए गए और अदालत में पैरवी की। मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन रहा। अब मंगलवार को जज ने आरोपी बलविंदर को दोषी करार दिया, जिसमें उसे 3 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

May 13, 2025 - 19:55
 0
यमुनानगर छेडछाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा:नाबालिग से की थी अश्लील हरकत, POCSO एक्ट के तहत दोषी करार
यमुनानगर में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत करने के मामले में कोर्ट ने POCSO ACT आरोपी बलविंद्र वासी बिलासपुर को दोषी करार दिया। उसे 3 वर्ष की जेल और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला रंजना अग्रवाल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, जगाधरी, यमुनानगर ने दिया। घटना 27 सितंबर 2024 की है। थाना बिलासपुर क्षेत्र के गांव की एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ बिलासपुर बाजार में पंखा ठीक करवाने के लिए गई थी। बाजार से लौटते की अश्लील हरकत जब वह दोनों अपने घर वापर आ रही थीं तो पीछे से एक व्यक्ति ने उसकी उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें की। पुलिस ने शिकायत पर POCSOऔर SC ST ACT के तहत थाना बिलासपुर में FIR दर्ज की गई। इस मामले की जांच एएसआई कोमल ने की। जांच अधिकारी द्वारा इस मुकदमे में तथ्य इकट्ठे किए गए और अदालत में पैरवी की। मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन रहा। अब मंगलवार को जज ने आरोपी बलविंदर को दोषी करार दिया, जिसमें उसे 3 साल की कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।