बरेली में दुकानदार को 5 साल की जेल:कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी पाया, 30 हजार का जुर्माना लगाया

बरेली में एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी दुकानदार को पॉक्सो कोर्ट-2 ने सजा सुनाई है। दोषी ग्रिजेश कुमार को 5 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर उसे 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना 28 दिसंबर 2021 की है। कक्षा 4 की छात्रा चॉकलेट खरीदने ग्रिजेश की दुकान पर गई थी। दुकानदार ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बच्ची घर पहुंचकर मां को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने सिरौली थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। ग्रिजेश कुमार के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए। सजा दिलाने में एसपी सिटी मानुष पारीक, विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोतिय और विवेचक सहेन्द्र पाल मलिक समेत पुलिस टीम का योगदान रहा। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई।

Apr 30, 2025 - 20:30
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बरेली में दुकानदार को 5 साल की जेल:कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी पाया, 30 हजार का जुर्माना लगाया
बरेली में एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी दुकानदार को पॉक्सो कोर्ट-2 ने सजा सुनाई है। दोषी ग्रिजेश कुमार को 5 साल का कठोर कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर उसे 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना 28 दिसंबर 2021 की है। कक्षा 4 की छात्रा चॉकलेट खरीदने ग्रिजेश की दुकान पर गई थी। दुकानदार ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बच्ची घर पहुंचकर मां को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने सिरौली थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। ग्रिजेश कुमार के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किए। सजा दिलाने में एसपी सिटी मानुष पारीक, विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोतिय और विवेचक सहेन्द्र पाल मलिक समेत पुलिस टीम का योगदान रहा। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई।