जम्मू-कश्मीर के सांबा में पीएसए के तहत अपराधी को हिरासत में लिया गया
जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में मंगलवार को एक कथित अपराधी को कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति अयूब अहमद के खिलाफ कठुआ और सांबा जिलों के विभिन्न थानों में 16 प्राथमिकी दर्ज हैं। उन्होंने कहा, दुर्दांत अपराधी की बार-बार की आपराधिक गतिविधियों ने जिले और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक शांति और सौहार्द के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। प्रवक्ता ने बताया कि अहमद को सांबा के जिला मजिस्ट्रेट से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद हिरासत में लिया गया है और इसके बाद उसे जिला जेल पुंछ में रखा गया है। पीएसए एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना आरोप या सुनवाई के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में मंगलवार को एक कथित अपराधी को कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति अयूब अहमद के खिलाफ कठुआ और सांबा जिलों के विभिन्न थानों में 16 प्राथमिकी दर्ज हैं।
उन्होंने कहा, दुर्दांत अपराधी की बार-बार की आपराधिक गतिविधियों ने जिले और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक शांति और सौहार्द के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।
प्रवक्ता ने बताया कि अहमद को सांबा के जिला मजिस्ट्रेट से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद हिरासत में लिया गया है और इसके बाद उसे जिला जेल पुंछ में रखा गया है। पीएसए एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना आरोप या सुनवाई के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।