जमुई में DM के आदेश पर स्कूल टाइमिंग में बदलाव:11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक, 28 अप्रैल से 2 मई तक लागू

जमुई में पड़ रही भीषण गर्मी और संभावित लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में प्रतिदिन दोपहर 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था 28 अप्रैल से 2 मई 2025 तक प्रभावी रहेगी। जिला दंडाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ ही प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों में भी कक्षाएं 11:30 बजे के बाद नहीं चलेंगी। आदेश में विशेष रूप से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश प्रशासन ने सभी स्कूल और कोचिंग प्रबंधन को निर्देशित किया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, विद्यालय समय में तदनुसार समायोजन करें। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने कहा है कि इस भीषण गर्मी के दौर में सावधानी और सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है।

Apr 27, 2025 - 12:27
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जमुई में DM के आदेश पर स्कूल टाइमिंग में बदलाव:11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक, 28 अप्रैल से 2 मई तक लागू
जमुई में पड़ रही भीषण गर्मी और संभावित लू के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले के सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में प्रतिदिन दोपहर 11:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था 28 अप्रैल से 2 मई 2025 तक प्रभावी रहेगी। जिला दंडाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ ही प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थानों में भी कक्षाएं 11:30 बजे के बाद नहीं चलेंगी। आदेश में विशेष रूप से 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश प्रशासन ने सभी स्कूल और कोचिंग प्रबंधन को निर्देशित किया है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही, विद्यालय समय में तदनुसार समायोजन करें। आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने कहा है कि इस भीषण गर्मी के दौर में सावधानी और सतर्कता ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है।