सोनीपत में 2 स्टूडेंट पर कुल्हाड़ी-डंडों से हमला:पुरानी रंजिश, पहले भी हो चुका झगड़ा; दोनों की हालत गंभीर
सोनीपत जिले के थाना सदर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक और उसके दोस्त पर कुल्हाड़ी व डंडों से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले GH सोनीपत और बाद में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के खेड़ी दहिया के रहने वाले दीपांशु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बीए का छात्र है। उसकी हिमांशु निवासी खेड़ी दहिया के साथ पहले से रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उस पर हमला किया। शिव मंदिर चौक पर किया हमला जानकारी के मुताबिक शाम करीब 5 बजे दीपांशु अपने दोस्त शमशेर निवासी ककरोई के साथ गांव शिव मंदिर की ओर जा रहा था। जैसे ही वे शिव मंदिर चौक पर पहुंचे, तभी पीछे से हिमांशु, कृष्ण और उसकी पत्नी मीना ने गाली-गलौज शुरू कर दी। दीपांशु का कहना है कि पहले भी फरवरी 2025 में भी उनके साथ झगड़ा हुआ था। उस दौरान पंचायती स्तर पर सुलह हो गई थी, लेकिन वह रंजिश रखे होने के कारण दोबारा हमला किया है। कुल्हाड़ी और डंडों से गंभीर चोटें मारी शिकायत के अनुसार, गालियां देने से मना करने पर कृष्ण ने हाथ में ली कुल्हाड़ी से दीपांशु के सिर पर वार किया। जब दोस्त शमशेर उसे बचाने आया, तो उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इसके बाद मीना और हिमांशु ने डंडों से दोनों को पीटा। मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हमले के दौरान आरोपियों ने रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी और हथियारों सहित मौके से फरार हो गए। गंभीर चोटों के कारण दोनों युवक मौके पर ही बेहोश हो गए। परिजनों ने दोनों घायलों को GH सोनीपत में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें पहले PGI रोहतक और बाद में FIMS अस्पताल सोनीपत रेफर कर दिया गया। डॉक्टरी सूचना पर हरकत में आई पुलिस 1 जनवरी 2026 को GH सोनीपत से पुलिस को डॉक्टर की ओर से सूचना मिली कि दोनों युवक लड़ाई-झगड़े में घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही SI अजीत सिंह मय पुलिस टीम अस्पताल पहुंचे और घायलों की मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLR) प्राप्त की। दीपांशु ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत और MLR के आधार पर पुलिस ने धारा 115(2), 126, 351(3), 110, 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज किया। CCTNS में धारा 115(2) उपलब्ध न होने के कारण मुकदमा धारा 115 BNS में दर्ज किया गया। फिलहाल सहायक उप निरीक्षक शैलेंद्र मामले की जांच में जुटे हुए हैं।
सोनीपत जिले के थाना सदर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक और उसके दोस्त पर कुल्हाड़ी व डंडों से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले GH सोनीपत और बाद में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के खेड़ी दहिया के रहने वाले दीपांशु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह बीए का छात्र है। उसकी हिमांशु निवासी खेड़ी दहिया के साथ पहले से रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उस पर हमला किया। शिव मंदिर चौक पर किया हमला जानकारी के मुताबिक शाम करीब 5 बजे दीपांशु अपने दोस्त शमशेर निवासी ककरोई के साथ गांव शिव मंदिर की ओर जा रहा था। जैसे ही वे शिव मंदिर चौक पर पहुंचे, तभी पीछे से हिमांशु, कृष्ण और उसकी पत्नी मीना ने गाली-गलौज शुरू कर दी। दीपांशु का कहना है कि पहले भी फरवरी 2025 में भी उनके साथ झगड़ा हुआ था। उस दौरान पंचायती स्तर पर सुलह हो गई थी, लेकिन वह रंजिश रखे होने के कारण दोबारा हमला किया है। कुल्हाड़ी और डंडों से गंभीर चोटें मारी शिकायत के अनुसार, गालियां देने से मना करने पर कृष्ण ने हाथ में ली कुल्हाड़ी से दीपांशु के सिर पर वार किया। जब दोस्त शमशेर उसे बचाने आया, तो उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इसके बाद मीना और हिमांशु ने डंडों से दोनों को पीटा। मारने की धमकी देकर आरोपी फरार हमले के दौरान आरोपियों ने रास्ता रोककर जान से मारने की धमकी दी और हथियारों सहित मौके से फरार हो गए। गंभीर चोटों के कारण दोनों युवक मौके पर ही बेहोश हो गए। परिजनों ने दोनों घायलों को GH सोनीपत में भर्ती कराया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें पहले PGI रोहतक और बाद में FIMS अस्पताल सोनीपत रेफर कर दिया गया। डॉक्टरी सूचना पर हरकत में आई पुलिस 1 जनवरी 2026 को GH सोनीपत से पुलिस को डॉक्टर की ओर से सूचना मिली कि दोनों युवक लड़ाई-झगड़े में घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही SI अजीत सिंह मय पुलिस टीम अस्पताल पहुंचे और घायलों की मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLR) प्राप्त की। दीपांशु ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत और MLR के आधार पर पुलिस ने धारा 115(2), 126, 351(3), 110, 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज किया। CCTNS में धारा 115(2) उपलब्ध न होने के कारण मुकदमा धारा 115 BNS में दर्ज किया गया। फिलहाल सहायक उप निरीक्षक शैलेंद्र मामले की जांच में जुटे हुए हैं।