जूता कारोबारी पर पौने दाे करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप:आगरा जिला कोर्ट में चल रहा मामला, कत्याल इंडस्ट्रीज का मालिक है कारोबारी
आगरा के एक जूता कारोबारी पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने गंभीर तथ्यों और वादी के तर्कों को देखते हुए खारिज कर दिया। आगरा के जूता कारोबारी मोहित कत्याल की अग्रिम जमानत याचिका आगरा जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। मोहित कत्याल, निवासी बैंक कॉलोनी सिविल लाइंस, पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। मामला गगन मोंगा, निवासी जयपुर हाउस कॉलोनी, थाना लोहामंडी ने दर्ज कराया था। वादी ने बताया कि उनकी फर्म ने कत्याल इंडस्ट्रीज को जूते बनाने का कच्चा माल सप्लाई किया था। 20 अक्टूबर 2018 तक दोनों के बीच व्यापारिक संबंध रहे और वादी ने तीन करोड़ रुपये से अधिक का माल भेजा था। वादी के अनुसार, सप्लाई किए गए माल में से 1,79,39,893 रुपये बकाया रह गए। जो लंबे समय तक भुगतान करने के बाद भी वापस नहीं किए गए। इसी आधार पर वादी ने आरोपी और कत्याल इंडस्ट्रीज के अन्य साझेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार शर्मा ने तर्क रखे। इन्हीं तर्कों और उपलब्ध तथ्यों का संज्ञान लेते हुए अदालत ने मोहित कत्याल की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त करने के आदेश दिए।



