सीवान में 8वीं तक के स्कूल बंद:शीतलहर के कारण DM ने 4 जनवरी तक दिया आदेश

सीवान में लगातार जारी ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर अहम आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि जिले में विशेष रूप से सुबह और शाम के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत सीवान जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लिए निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में, जिनमें प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, दिनांक 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। 9वीं से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 8वीं से ऊपर की कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बंद नहीं होगी, बल्कि शीतलहर को ध्यान में रखते हुए इन कक्षाओं का संचालन सीमित समयावधि में किया जाएगा। कक्षा 9वीं से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक पूरी सावधानी के साथ संचालित की जाएंगी, ताकि विद्यार्थियों को अत्यधिक ठंड के प्रभाव से बचाया जा सके। विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया हालांकि, मिशन दक्ष एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। ऐसे में इन परीक्षाओं और विशेष कक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन केवल दो घंटे के लिए किया जाएगा आदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन केवल दो घंटे के लिए किया जाएगा। ये केंद्र दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सिर्फ बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोले जाएंगे। वहीं, सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा और उनके लिए सामान्य व्यवस्था जारी रहेगी। 24 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया इससे पहले जिला प्रशासन ने 24 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया था, लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं आने के कारण बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों के बंद रहने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।

Dec 29, 2025 - 12:59
 0
सीवान में 8वीं तक के स्कूल बंद:शीतलहर के कारण DM ने 4 जनवरी तक दिया आदेश
सीवान में लगातार जारी ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर अहम आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि जिले में विशेष रूप से सुबह और शाम के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत सीवान जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के लिए निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में, जिनमें प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, दिनांक 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक सभी शैक्षणिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। 9वीं से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 8वीं से ऊपर की कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बंद नहीं होगी, बल्कि शीतलहर को ध्यान में रखते हुए इन कक्षाओं का संचालन सीमित समयावधि में किया जाएगा। कक्षा 9वीं से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक पूरी सावधानी के साथ संचालित की जाएंगी, ताकि विद्यार्थियों को अत्यधिक ठंड के प्रभाव से बचाया जा सके। विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया हालांकि, मिशन दक्ष एवं प्री-बोर्ड परीक्षाओं के लिए संचालित की जाने वाली विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है। ऐसे में इन परीक्षाओं और विशेष कक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन केवल दो घंटे के लिए किया जाएगा आदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन केवल दो घंटे के लिए किया जाएगा। ये केंद्र दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सिर्फ बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोले जाएंगे। वहीं, सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं पर यह आदेश लागू नहीं होगा और उनके लिए सामान्य व्यवस्था जारी रहेगी। 24 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया इससे पहले जिला प्रशासन ने 24 दिसंबर तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया था, लेकिन ठंड में कोई कमी नहीं आने के कारण बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों के बंद रहने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें।