यूपी SIR : ड्रॉफ्ट लिस्ट जारी, 12.55 करोड़ वोटर बचे, लिस्ट से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम, नाम नहीं तो क्या करें

UP SIR Draft Voter List 2026 News : चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत उत्तरप्रदेश की मसौदा (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी की। इसमें लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम हटा दिए गए हैं। अब एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में कुल मतदाताओं ...

Jan 6, 2026 - 20:06
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यूपी SIR : ड्रॉफ्ट लिस्ट जारी, 12.55 करोड़ वोटर बचे, लिस्ट से कटेंगे 2.89 करोड़ नाम, नाम नहीं तो क्या करें

UP SIR Draft Voter List 2026 News : चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत उत्तरप्रदेश की मसौदा (ड्राफ्ट) मतदाता सूची जारी की। इसमें लगभग 2 करोड़ 89 लाख नाम हटा दिए गए हैं। अब एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 12.56 करोड़ हो गई है, जो लगभग 18.70 प्रतिशत कम है।

ALSO READ: SIR : UP की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ वोटरों के कटे नाम, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना नाम राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को बताया कि 27 अक्टूबर को मतदाता सूची जारी करते समय प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता पंजीकृत थे। इसमें मतदाताओं से 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 गणना प्रपत्र प्राप्त हुए, जो कुल मतदाताओं का 81.30 प्रतिशत है। अगर आपका नाम भी नहीं है तो घबराएं नहीं। प्रक्रिया अनुसार नाम को जुड़वाया जा सकता है। 

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा  

मंगलवार को लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि 27 अक्टूबर 2025 को पहले दौर की मतदाता सूची को फ्रीज किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख 392 मतदाता पंजीकृत थे। इसके बाद चार नवंबर 2025 से गणना चरण शुरू होकर 26 दिसंबर 2025 तक चली। 

 

रिणवा ने बताया कि इस दौरान मतदाताओं से 12 करोड़ 55 लाख गणना प्रपत्र प्राप्त हुए, जो कुल मतदाताओं का 81.30 प्रतिशत है। पुनरीक्षण में 46,23,796 लाख मतदाता मृत पाए गए, जो 2.99 प्रतिशत हैं। वहीं 79,52,190 मतदाता ट्रेस नही हो सके जबकि 12,97,74,72 करोड़ मतदाता अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके थे। इसके अलावा 25.47 लाख मतदाता ऐसे चिन्हित किए गए, जिनके नाम मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए। ऐसे मामलों में मतदाता का नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा।

 

उन्होंने कहा कि मतदाता सुविधा और मानकों को ध्यान में रखते हुए एक मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न हों, इसके लिए प्रदेश में 15,430 नए मतदेय स्थल बनाए गए हैं। विशेष पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का सक्रिय सहयोग रहा। प्रदेश के सभी 75 जिलों में दलों के साथ बैठकें की गईं और उन्हें मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी एवं प्रिंटेड कॉपी उपलब्ध कराई गई। अब तक 1546 बैठकें राजनीतिक दलों के साथ आयोजित की जा चुकी हैं।

यूपी में क्या है दावे-आपत्ति की तारीख

उन्होंने कहा कि 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक दावा एवं आपत्ति की अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में पात्र मतदाता फॉर्म-6, 6क, 7 एवं 8 के माध्यम से नाम जोड़ने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है, उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस भेजे जाएंगे और वे माता-पिता का नाम सहित विवरण सही करा सकेंगे। अब तक 15 लाख 78 हजार 423 फॉर्म-6 प्राप्त हो चुके हैं। 

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उन्होंने कहा कि आयु पात्रता के अनुसार 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के नाम इस सूची में शामिल होंगे, जबकि एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वालों के नाम बाद में अक्टूबर माह में जोड़े जाएंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद छह मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। घोषणा की कि प्रति बूथ 1500 से 1200 वोटर्स के हिसाब से पोलिंग बूथ को तर्कसंगत बनाने के बाद, अब राज्य में 15030 नए बूथ जोड़े गए हैं। 

 

आपका नाम सूची में नहीं तो क्या करें 

रिणवा के मुताबिक जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है या जो लापता हैं और जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 2003 की एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या ईसीआई द्वारा निर्धारित कोई भी दस्तावेज दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 12.55 करोड़ नामों को शामिल करने पर आपत्ति जताने वालों को भी आमंत्रित करेगा। ये आपत्तियां फॉर्म 7 भरकर दर्ज की जा सकती हैं। यदि ड्राफ्ट लिस्ट में किसी नाम के विरुद्ध आपत्ति वैध पाई जाती है तो उसे सूची से हटाया जा सकता है। आप इन फॉर्मों को voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन या ECINET ऐप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए आपको बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) से मिलना होगा। Edited by: Sudhir Sharma