पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन, सैन्य और न्यायिक ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (एनए) ने बुधवार को अपना महत्वपूर्ण सत्र फिर से शुरू किया। निचले सदन द्वारा 27वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने की उम्मीद है। यह देश की सैन्य और न्यायिक प्रणालियों के पुनर्गठन के उद्देश्य से एक व्यापक सुधार उपाय है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार द्वारा मंगलवार को पेश किए गए इस विधेयक को पारित होने के लिए 336 सदस्यीय नेशनल असेंबली में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 125 सीटों के साथ पर्याप्त संख्या बल है। उसे अपने सहयोगियों पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के 74, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) और इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आईपीपी) के चार-चार सीटों सहित समर्थन प्राप्त है। 59 खंडों वाले 27वें संशोधन विधेयक को इस सप्ताह के शुरू में सीनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके पक्ष में 64 मत पड़े, तथा विपक्ष में कोई मत नहीं पड़ा, क्योंकि विपक्षी बेंचों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया था।इसे भी पढ़ें: अदालत परिसर पर हमला: पाकिस्तान में बार-बार सुरक्षा में चूक, न्याय के लिए वकीलों का आक्रोश उबाल परजियो न्यूज़ के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक सैन्य कमान संरचना और न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है, जिसमें एक संघीय संवैधानिक न्यायालय (FCC) का गठन भी शामिल है, जो विशेष रूप से संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के साथ शक्तियों को साझा करेगा। संशोधन के तहत, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख का पद भी प्राप्त होगा, जबकि फील्ड मार्शल, वायु सेना के मार्शल और बेड़े के एडमिरल जैसे मानद पद आजीवन बने रहेंगे।इसे भी पढ़ें: लाल किला धमाके पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा खुलासा: इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ, नहीं बचेंगे दोषीFCC में विभिन्न प्रांतों के न्यायाधीश शामिल होंगे जिनका समान प्रतिनिधित्व होगा और उन्हें संवैधानिक याचिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार होगा। संशोधन में कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति की प्रतिरक्षा को सीमित करने और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार न्यायिक आयोग के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव है। विधेयक पेश करते हुए, तरार ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य न्यायिक और रक्षा संस्थानों के लिए "एक स्पष्ट संवैधानिक ढाँचा स्थापित करना" है। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक मामलों को निपटाने के लिए कई देशों में इसी तरह की संवैधानिक अदालतें मौजूद हैं।उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य न्यायिक जवाबदेही और प्रशासनिक शक्तियों में स्पष्टता सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री ने नए न्यायिक स्थानांतरण प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से बताया और कहा कि न्यायिक आयोग अब उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों के आवागमन की निगरानी करेगा।

Nov 12, 2025 - 19:25
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पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन, सैन्य और न्यायिक ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली (एनए) ने बुधवार को अपना महत्वपूर्ण सत्र फिर से शुरू किया। निचले सदन द्वारा 27वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने की उम्मीद है। यह देश की सैन्य और न्यायिक प्रणालियों के पुनर्गठन के उद्देश्य से एक व्यापक सुधार उपाय है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार द्वारा मंगलवार को पेश किए गए इस विधेयक को पारित होने के लिए 336 सदस्यीय नेशनल असेंबली में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास 125 सीटों के साथ पर्याप्त संख्या बल है। उसे अपने सहयोगियों पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के 74, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (एमक्यूएम-पी) के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) और इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आईपीपी) के चार-चार सीटों सहित समर्थन प्राप्त है। 59 खंडों वाले 27वें संशोधन विधेयक को इस सप्ताह के शुरू में सीनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके पक्ष में 64 मत पड़े, तथा विपक्ष में कोई मत नहीं पड़ा, क्योंकि विपक्षी बेंचों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया था।

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जियो न्यूज़ के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक सैन्य कमान संरचना और न्यायपालिका में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करता है, जिसमें एक संघीय संवैधानिक न्यायालय (FCC) का गठन भी शामिल है, जो विशेष रूप से संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के साथ शक्तियों को साझा करेगा। संशोधन के तहत, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख का पद भी प्राप्त होगा, जबकि फील्ड मार्शल, वायु सेना के मार्शल और बेड़े के एडमिरल जैसे मानद पद आजीवन बने रहेंगे।

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FCC में विभिन्न प्रांतों के न्यायाधीश शामिल होंगे जिनका समान प्रतिनिधित्व होगा और उन्हें संवैधानिक याचिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार होगा। संशोधन में कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति की प्रतिरक्षा को सीमित करने और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार न्यायिक आयोग के पुनर्गठन का भी प्रस्ताव है। विधेयक पेश करते हुए, तरार ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य न्यायिक और रक्षा संस्थानों के लिए "एक स्पष्ट संवैधानिक ढाँचा स्थापित करना" हैजियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने आगे कहा कि संवैधानिक मामलों को निपटाने के लिए कई देशों में इसी तरह की संवैधानिक अदालतें मौजूद हैं

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य न्यायिक जवाबदेही और प्रशासनिक शक्तियों में स्पष्टता सुनिश्चित करना हैकानून मंत्री ने नए न्यायिक स्थानांतरण प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से बताया और कहा कि न्यायिक आयोग अब उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों के आवागमन की निगरानी करेगा