दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) जारी करने हेतु समय-सीमा व गाईडलाईन जारी
दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र (लाईसेंस) जारी करने हेतु समय-सीमा व गाईडलाईन जारी
आशीष मित्तल कोटपूतली, 29 सितम्बर 2026
आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपर्णा गुप्ता ने आतिशबाजी की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थाई लाईसेंस जारी करने के संबंध में कड़े दिशा-निर्देश और समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया है। विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के तहत ये अस्थाई लाईसेंस आगामी 31 अक्टुबर से 12 नवंबर तक की अवधि के लिये वैध होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि तय समय-सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और सभी संबंधित अधिकारियों को इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता व सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। त्यौहार के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों की जांच और मौका निरीक्षण हेतु एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर परिषद व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच शामिल हैं। यह समिति आतिशबाजी बिक्री व भंडारण के लिए प्रस्तावित स्थलों का भौतिक रूप से मौका मुआयना करेगी। साथ ही विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 के सुरक्षा प्रावधानों के तहत अपनी स्पष्ट टिप्पणी रिपोर्ट पर दर्ज करेगी। सभी स्वीकृत स्थलों के मानचित्र (नक्शे) की दो प्रतियों पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर उन्हें अनुमोदित किया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रशासन द्वारा इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एक सख्त डेडलाईन तय की गई है। संयुक्त समिति द्वारा सभी प्रस्तावित स्थलों का मौका निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट आगामी 30 सितंबर से पूर्व अनिवार्य रूप से कार्यालय की न्याय शाखा में भिजवानी होगी। इसके बाद स्वीकृत और अस्वीकृत योग्य प्रार्थना पत्रों की कारण सहित सूची थानावार तरीके से संबंधित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर 30 सितंबर तक चस्पा की जायेगी। थानावार प्राप्त प्रार्थना पत्रों की अंतिम सूची 01 अक्टुबर तक अनिवार्य रूप से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी, ताकि आगे की आवश्यक कार्यवाही की जा सके। लाईसेंस तैयार करने और उनके वितरण के लिए भी अंतिम तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। स्वीकृत आवेदकों के अस्थाई लाईसेंस 15 अक्टुबर तक हर हाल में तैयार कर लिए जायेंगे। जिन आवेदकों के प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किए गए हैं, उन्हें रिजेक्ट करने के कारणों के साथ 16 अक्टूबर तक सूचित कर दिया जायेगा। सभी स्वीकृत और तैयारशुदा अनुज्ञापत्रों पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात आवेदकों को आगामी 25 अक्टुबर तक हर हाल में लाईसेंसों का वितरण सुनिश्चित कर दिया जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को इस समयबद्ध कार्यक्रम की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।






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