फरीदाबाद में रिश्वतखोर JE को 4 साल की सजा:रिकॉर्ड पूरा करने बदले ठेकेदार से दो बार मांगी थी रिश्वत, ACB ने रंगे हाथ पकड़ा था
फरीदाबाद नगर निगम के ठेकेदार से रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन जूनियर इंजीनियर (जेई) टेकचंद को दोषी ठहराया है। एडिशनल सेशन जज अशोक कुमार की कोर्ट ने आरोपी को चार साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जेई ने ठेकेदार का बिल पास करने के लिए दो बार रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस टीम ने दूसरी बार 14 हजार रुपए लेते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पहले एमबी पूरी करने के नाम…
फरीदाबाद नगर निगम के ठेकेदार से रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन जूनियर इंजीनियर (जेई) टेकचंद को दोषी ठहराया है। एडिशनल सेशन जज अशोक कुमार की कोर्ट ने आरोपी को चार साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जेई ने ठेकेदार का बिल पास करने के लिए दो बार रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस टीम ने दूसरी बार 14 हजार रुपए लेते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। पहले एमबी पूरी करने के नाम…







टिप्पणियाँ (0)