हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के लिए 'बॉडी-कैमरा' तुरंत अनिवार्य करने से इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति और भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों के लिए 'बॉडी-वॉर्न कैमरे' (वर्दी पर लगने वाले कैमरे) को तुरंत अनिवार्य करने की जनहित याचिका (PIL) पर अंतरिम आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह इस याचिका को एक आधिकारिक प्रतिवेदन के रूप में स्वीकार करें। कोर्ट ने सरकार को इस तकनीक के व्यावहारिक इस्तेमाल, वीडियो डेटा स्टोरेज की अवधि और प्राइवेसी नियमों पर एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए 6 महीने का समय दिया है।








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